रादुविवि कुलपति के द्वारा महिला अधिकारी से अभद्र आचरण के मामले विशेष जांच दल (SIT) का गठन – हाईकोर्ट का आदेश

विलोक पाठक / न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन
उच्च न्यायालय ने एक महिला कर्मचारी द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के उच्चतम पदाधिकारी (कुलगुरु) के विरुद्ध की गई गंभीर शिकायत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय SIT को जांच सौंपने का निर्देश दिया है।
पूर्व में गठित जांच समितियों की कार्यप्रणाली पर संदेह प्रकट करते हुए, न्यायालय ने आदेश दिया है कि मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक (DGP) तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करें। इसमें से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए, जिसकी रैंक पुलिस अधीक्षक से कम न हो। यह अधिकारी जबलपुर जिले से नहीं होनी चाहिए।
SIT का नेतृत्व एक ऐसे अधिकारी को सौंपा जाएगा जो पुलिस महानिरीक्षक के पद पर हों। टीम का गठन न्यायालय के आदेश के 3 दिन के भीतर किया जाना अनिवार्य है।
जांच का दायरा:
पूर्व में की गई सभी जांच रिपोर्टें, जिनमें एक छह सदस्यीय समिति की रिपोर्ट भी शामिल है, SIT को सौंप दी जाएंगी।
संबंधित दस्तावेज़ और रिपोर्टें कोर्ट की रजिस्ट्री और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त कर SIT को 3 दिन के भीतर सौंपी जाएंगी।
SIT द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट न्यायालय को अगली सुनवाई की तिथि तक प्रस्तुत की जानी है।