देश

आज से अनलॉक-5 की शुरुआत, जानें क्या-क्या मिली रियायतें, कौन से प्रतिबंध रहेंगे जारी

नई दिल्ली:कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश में आज से अनलॉक-5 की शुरूआत हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक-5 (unlock 5 guidelines) के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसमें सबसे बड़ी राहत सिनेमाहॉल को लेकर दी गई है. देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल सकेंगे. वहीं राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने का फैसला स्थिति का आकलन करने के बाद कर सकती हैं. हालांकि इसके लिए अभिभावकों की इजाजत लेनी होगी.

15 अक्टूबर से खुलेंगे थियेटर, मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल
केंद्र सरकार ने सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स मालिकों को मांग को मानते हुए 15 अक्टूबर इन्हें फि‍र से खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि सिर्फ 50 फीसद सीटों पर ही दर्शकों को बैठने की इजाजत होगी. जल्द ही इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी. केंद्र के इस फैसले का बॉलीवुड ने स्वागत किया है.

15 अक्टूबर से शुरू होंगे स्वीमिंग पूल
स्विमिंग पूल को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फि‍र से खोलने की अनुमति दी गई है, इसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा जारी की जाएगी. वहीं 15 अक्टूबर से मनोरंजन पार्कों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्‍ल्‍यू) द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.

स्कूलों पर फैसला 15 अक्टूबर के बाद
केंद्र ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर छोड़ दिया है. 15 अक्टूबर 2020 के बाद क्रमबद्ध तरीके से एक निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है. हालांकि राज्य इसके लिए स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय ले सकेंगी. छात्र-छात्राएं सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकेंगे. उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और ये पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होनी चाहिए. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. वहीं शोध विद्यार्थियों (पीएचडी) और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय में स्नातकोत्तर छात्र जिन्हें प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है उनके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2020 से इस प्रकार खोलने की अनुमति होगी.

बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी मंजूरी
कंपनियों के स्‍तर पर आयोजित होने वाली ‘बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों’ को 15 अक्टूबर से पुन: खोलने की अनुमति दी गई है.

अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद
अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी, सिर्फ उन्हीं अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को इजाजत होगी जिन्हें गृह मंत्रालय की इजाजत होगी.

100 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत
अनलॉक-5 के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी. अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की अनुमति दी जा रही है. इसके लिए निम्न शर्तों का पालन करना होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close