मप्र हाईकोर्ट से लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत,सरकार को दिया वेतनवृद्धि और ब्याज भुगतान का आदेश
Big relief to lakhs of pensioners from MP High Court, order to the government to pay salary hike and interest

विलोक पाठक / न्यूज़ इन्वेस्टीगेशन
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश से राज्य के लाखों पेंशनर्स को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए आखिरी साल की वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई थी, उन्हें अब अब इस आदेश से लाभ होगा। और इस लाभ में एक और फायदा जो है और वह है की सरकार को उन्हें 1 मई 2023 से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरा बकाया भुगतान करना होगा। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, भोपाल ने 2024 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना और नर्मदापुरम के दिनेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवा पूरी करने के कुछ महीने पहले वार्षिक वेतनवृद्धि के योग्य थे, लेकिन उन्हें वह वृद्धि नहीं दी गई। यह उनके अधिकारों का हनन है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को इस आदेश का पालन छह हफ्तों के भीतर करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कारण से समय पर भुगतान नहीं होता, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि वेतनवृद्धि केवल सेवा में रहते हुए ही दी जा सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए एक साल पूरा करता है और उसकी वार्षिक वेतनवृद्धि तय है, तो वह उसका हकदार है। और यदि वह कर्मचारी उसी वर्ष सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उस वेतनवृद्धि का असर उसकी पेंशन पर भी होना चाहिए।