देश

तेल चुराने वाले पेट्रोल पंपों की अब खैर नहीं, ग्राहकों की शिकायत पर रद्द हो जाएगा लाइसेंस

Oil Theft in Petrol Pumps: पेट्रोल-डीजल को लेकर उपभोक्ताओं हर रोज कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं. कई बार ग्राहकों को शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप कम पेट्रोल और डीजल भरते हैं. इस समस्या का समाधान अब लगभग मिल गया है. अब यदि पेट्रोल पंप संचालक कम डीजल या पेट्रोल ग्राहकों को देते हैं तो उनकी खैर नहीं है.

चिप लगाकर तेल चोरी करना पड़ेगा भारी

देश के पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर तेल चोरी करना अब संचालकों पर भारी पड़ने वाला है. पेट्रोल और डीजल की घटतौली के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है. 20 जुलाई को सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया है. इसके साथ ही पेट्रोल पंप संचालकों पर नकेल कसना शुरू हो गया है.

इस नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, अब पेट्रोल पंप संचालक उपभोक्ताओं को ठग नहीं सकते हैं. यदि ग्राहक शिकायत कर देते हैं तो पेट्रोल पंप मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा पेट्रोल पंप का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. कम तेल मिलने की शिकायत के बाद  उपभोक्ता कानून में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान है.

पेट्रोल पंप मालिक को हो सकती है दो साल की सजा

यदि पेट्रोल पंप के खिलाफ पहली बार न्यायालय में दोषसिद्ध होता है तो पेट्रोल पंप मालिक का लाइसेंस दो साल के लिए निलंबित किया जा सकता है. इसके अलावा दूसरी बार अथवा उसके बाद भी पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसका लाइसेंस स्थाई तौर पर रद्द किया जा सकता है.

Consumer Protection Act-2019 की कुछ विशेषताएं

जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. नए कानून में ऑनलाइन कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है. यदि खाने-पीने की चीजों में मिलावट की गई तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है, सके अलावा जेल का भी प्रावधान है. कोई भी दुकानदार या कंपनी कैरी बैग के पैसे नहीं वसूल सकती. यह का नूनन गलत है. सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामानों के ज्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ शिकायत के बाद कार्रवाई होगी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close