गुजरात – अब जमीन पर अवैध कब्ज़ा करने वालों को होगी 10 से 14 साल की सजा
गांधीनगर. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य की सरकारी ज़मीनों, साधारण किसानों, निजी व्यक्ति के स्वामित्व वाली और सार्वजनिक ट्रस्ट या धर्म स्थानों की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करने वाले भूमाफिय़ाओं के विरुद्ध सख्त क़ानून लागू कर दिया है. पूरे राज्य में आज से गुजरात लैण्ड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 लागू हो गया है. अब ऐसा करने वालों को 10 से 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. |
राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही गुजरात लैण्ड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन विधेयक 2020 को स्वीकृति दे दी थी. इसके बाद राज्यपाल की अनुमित मिलते ही यह विधेयक कानून बना. अब रूपाणी सरकार ने इसे पूरे राज्य आज से लागू कर दिया. इस कानून की सबसे बड़ी और विशेष बात यह है कि किसी की ज़मीन पर अतिक्रमण करने वालों या अवैध कब्ज़ा करने वालों को 10 वर्ष से 14 साल तक के जेल का प्रावधान किया गया है.| गुजरात लैण्ड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट 2020 के तहत दजऱ् मामलों के तेज़ी से निपाटने के लिए विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया गया है. इन विशेष जीएलजीपीए अदालतों में चलने वाले केसों को अधिकतम् 6 माह में निपटान करना होगा. इस नए क़ानून के तहत आरोपी को भी अपनी बेगुनाही सिद्ध करने का पूरा अवसर दिया जाएगा. उसे अदालत के समक्ष सिद्ध करना होगा कि उसने वादी की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा नहीं किया है. यानी, इस क़ानून के तहत सिद्ध करने का बोझ आरोपी लैण्ड ग्रैबर पर होगा. इस बारे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेन्स में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि उनकी सरकार अवैध रूप से भूमि हथियाने वालों को किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ेगी. चाहे वह कितना ही बड़ा दबंग या प्रभावशाली क्यों न हो. सरकार ऐसी गतिविधियों के दमन के लिए कृतसंल्प है. रूपाणी ने कहा कि यह कानून, भूमाफिय़ाओं के लिए और आपराधिक तत्वों के लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित होगा. इस क़ानून के कड़ाई से लागू होने और इसके तहत कड़े दंडात्मक प्रावधानों के कारण अब किसानों या आम लोगों की मूल्यवान भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्ज़ा कर लेने की गंभीर घटनाओं पर रोक लगेगी.
जनहित में लिए गए गुजरात सरकार का इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया जा रहा है.