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Unlock 1: जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू लेकिन राजमार्गों पर बसें न रोकें राज्य: गृह मंत्रालय
नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को स्पष्ट तौर पर कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही को न रोकें. गृह मंत्रालय ने कहा कि ‘अनलॉक 1’ के दौरान आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, देशभर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही को कड़ाई से प्रतिबंधित किया गया है.
गृह मंत्रालय ने कहा, “रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना लोगों को एकत्र होने से रोकने के लिए है, यह राजमार्गों पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है.”
इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को राजमार्गों पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी है. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिए.