बंसल ग्रुप के डायरेक्टर और बेटे की हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई टली
Hearing on the bail plea of Bansal Group director and son postponed in the High Court

♦ Vilok Pathak
न्यूज़ इन्वेस्टीगेशन / 51/ जबलपुर,/ सीबीआई द्वारा रिश्वत के लेनदेन मामले में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर, डीजीएम और भोपाल स्थित बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो निदेशकों सहित कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में बंसल ग्रुप के डायरेक्टर अनिल बंसल और बेटे द्वारा हाईकोर्ट में लगाई गई जमानत याचिका पर सुनवाई टल गयी है। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ के समक्ष जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया कि उन्हें केस डायरी आज ही प्राप्त हुई है और सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय देने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि बसंल ग्रुप के दोनों डायरेक्टर अनिल बंसल और उनके बेटे कुणाल ने 20 लाख के रिश्वत मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। सीबीआई ने 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) के दो अधिकारियों और बंसल ग्रुप के दो निदेशकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने रिश्वत की रकम सहित कुल 1.10 करेाड़ रुपये भी बरामद किए थे। सीबीआई के अनुसार, टेंडर लेने सहित, सड़क निर्माण के लिए एनओसी और बिलों के लिए रिश्वत दी जा रही थी। आरोप है कि बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स लिमिटेड के कर्मचारी सी कृष्णा और छत्तर सिंह लोधी आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लंबित बिलों के पेमेंट और प्रोजेक्ट कंपलीशन सर्टीफिकेट जारी करने के लिए एनएचएआई के अनिल काले, जनरल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर, पीआईयू, नागपुर के संपर्क में थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद काले को रिश्वत की रकम 25 लाख रुपए पहुंचानी थी। इसमें से 20 लाख रुपए दोनों कर्मचारियों ने NHAI अफसरों की दी। सीबीआई ने रिश्वत की रकम की डिलीवरी के बाद दोनों को पकड़ लिया था। उल्लेखनीय है कि आरोपियों के द्वारा पहले भी जमानत कि गुहार लगाई गई थी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामला गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए अर्जी निरस्त कर दी गई थी।
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