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कांग्रेस ने सागर कलेक्टर की तो भाजपा ने सिहोरा सीएमओ की शिकायत निर्वाचन आयोग से की

न्यूज़ इन्वेस्टीगेशन / विलोक पाठक 

कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सागर कलेक्टर की शिकायत की है | उन पर सुरखी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पर अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है | वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने सिहोरा विधानसभा के लिए नगर पालिका परिषद के सीएमओ पर बिना वेंडर की अनुमति लिए शासकीय जगह आवंटित करने का आरोप लगाया है एवं इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है |
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि एवं मानव अधिकार विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने शिकायत देते हुए बताया कि सागर कलेक्टर दीपक आर्य जिला निर्वाचन अधिकारी न होकर एक पार्टी विशेष के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं | अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सभी प्रत्याशियों के लिए 40 लाख रुपए तक का व्यय करने का प्रावधान रखा है जो की सभी पर लागू होता है | परंतु सागर कलेक्टर ने भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को लाभ पहुंचाने हेतु नियमों को ताक पर रख अपने मन से रेट कम कर दिए | शशांक शेखर का कहना है की चुनाव में जो भी रेट आते हैं वह सभी पार्टी के प्रत्याशियों की सहमति से बनते हैं | अब हमारी शिकायत के बाद नई गणना नए रेट से की जा रही है जो की पूर्णता गलत है | उन्होंने बताया की एक कार का किराया रेट अगर ₹2400 है तो उसे सागर कलेक्टर ने आधा यानी की ₹1200 कर दिया | सागर जिला निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष चुनाव न करा कर प्रत्याशियों का खर्चा कम करने के लिए बैठे हैं | शशांक शेखर के अनुसार अगर कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेस हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी |
इसी तरह दूसरे मामले में जबलपुर जिले के अंतर्गत सिहोरा विधानसभा में नगर पालिका परिषद के सीएमओ के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी के निर्वाचन अभिकर्ता दुष्यंत त्रिपाठी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि सीएमओ ने कांग्रेस प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए बिना वेंडर की अनुमति लिए बैनर होर्डिंग लगाने हेतु शासकीय जगह का आवंटन कर दिया है | दुष्यंत त्रिपाठी के अनुसार पुराना बस स्टैंड सिहोरा में सामुदायिक भवन को बालमुकुंद दुबे को टेंडर के जरिए 1 साल के लिए दिया गया था | ऐसे में उस जगह पर बालमुकुंद दुबे का अधिकार है परंतु सीएमओ लक्ष्मण सरस ने वेंडर बालमुकुंद दुबे कि बिना जानकारी के एवं बिना सूचना दिए कांग्रेस प्रत्याशी एकता ठाकुर को बैनर होर्डिंग लगाने की अनुमति दे दी एवं इसके लिए बाकायदा सीएमओ ने 23,400 नगद भी जमा कराए हैं | जबकि नियम के अनुसार निर्वाचन कार्य में 10,000 रु से अधिक की नगद राशि प्रत्याशी के द्वारा एक ही मद में नहीं हो सकती | वहीं सीएमओ लक्ष्मण सरस ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जो भी कार्यवाही हुई है वह विधि सम्मत हुई है निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई आचार संहिता के तहत सारे होर्डिंग के ठेके निष्क्रिय हो जाते हैं जिसका वेंडर प्रचार प्रसार के लिए उपयोग नहीं कर सकते | सात जगहों के लिए कांग्रेस का आवेदन आया था जिसमें उनको दिया गया है और जो पूर्णता है नियम के तहत है | जहां तक राशि जमा करने का सवाल है उसकी सीमा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है परंतु कल निर्वाचन आयोग से मुझे फोन आया था जिसमें कहा गया है कि 10,000 से अधिक की राशि का लेनदेन चेक के माध्यम से ही करें |

VILOK PATHAK / NEWS INVESTIGATION / THE NI 

11.33.51

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