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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से कहा, फिर न हो विकास दुबे जैसा एनकाउंटर

सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को बुधवार को आगाह किया कि वह खूंखार बदमाशों के खात्मे के लिए अब एनकाउंटर का सहारा न ले।

इस दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने दुबे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.एस. चौहान का नाम तीन सदस्यीय समिति की अगुवाई करने के लिए प्रस्तावित किया।

प्रदेश सरकार ने जब कहा कि जांच समिति का मुख्यालय कानपुर में होना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने पूछा कि यह लखनऊ में क्यों नहीं होना चाहिए?

सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति इस बात की भी जांच करेगी कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे को किन परिस्थितियों में जमानत पर रिहा किया गया था।

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