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Unlock 3: जिम और योगा सेंटर खोलने के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने बुधवार को ‘अनलॉक 3.0’ के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जो एक अगस्त से लागू होंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और योग सेंटर व जिम को पांच अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई थी। अब इसको लेकर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

गृह मंत्रालय ने सोमवार को जिम और योग संस्थानों के लिए विशेष दिशानिर्देशों जारी किए हैं. गाइडलाइन के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी.

कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत, सरकार ने योग और वर्कआउट सेसन को केवल ऐसी गतिविधियों तक ही सीमित रखा है, जिसमें ट्रेनर को किसी मेम्बर को छूने की आवश्यकता न हो और प्रति 1,000 वर्ग फुट स्थान पर 10 से अधिक व्यक्ति न हों.

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