उत्तर प्रदेश – लव जिहाद कानून लागू, शादी के लिए धोखाधड़ी व धर्मांतरण पर होगी सख्त सजा
उत्तर प्रदेश – लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी मिलते ही उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू हो गया है. | आपको बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों ‘लव जिहाद’ के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव पास होने के बाद अब राज्यपाल ने भी इसे मंजूरी दे दी है. | योगी कैबिनेट से मंजूरी के बाद यह अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए गया था राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि चूंकि राज्य में विधानमंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण उन्हें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है | इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अध्यादेश को प्रख्यापित करती हैं. |
UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 के अनुसार प्रदेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा सहमति से धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे. ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके.मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है.
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15-50 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान है. वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है. अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी.