टॉप न्यूज़मध्यप्रदेश

धर्म परिवर्तन मामले में हुई पहली गिरफ़्तारी,  मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का है मामला

मध्यप्रदेश –  बड़वानी जिले में देर रात एक युवक को धर्म परिवर्तन कराने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. मध्यप्रदेश पुलिस ने सोहेल मंसूरी नाम के युवक को सोमवार के दिन नई अध्यादेश और धारा 376, 323 और 506 के तहत गिरफ्तार किया है. इसमें बलात्कार, चोट पहुंचाने और अपराधिक धमकी के मामले भी दर्ज किए गए हैं. बड़वानी पुलिस थाना के प्रभारी राजेश यादव ने इस बाबत कहा कि पीड़ित महिला ने रविवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि सोहेल ने 4 साल पहले खुद को सनी बताकर महिला से मुलाकात की थी और अपना धर्म छिपाकर शादी के बहाने उससे बलात्कार किया था | पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले महिला को सोहेल की असलियत का पता और लेकिन आरोपी ने पीड़िता से वादा किया कि वह उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं बनाएगा और उससे शादी कर लेगा. लेकिन हाल ही में पीड़िता को बता चला कि सोहेल शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है. सोहेल उसे धोखा दे रहा था. हालांकि जब पीड़िता ने विरोध किया तो सोहेल ने उसकी पिटाई कर दी. इसी की शिकायत महिला ने पुलिस से की जिसके बाद पुलिस ने नए अध्यादेश व अन्य मामलों के तहत सोहेल को गिरफ्तार कर लिया है.  आपको बता दें कि नवगठित  एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के तहत 25 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी की गई है. इस अध्यादेश के आने के बाद यह पहला मामला है इस कानून के तहत अगर धर्मपरिवर्तन कराने के लिए मजबूर किया जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है |

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close