जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडित प्रतिकर योजनांतर्गत साढ़े नौ लाख से अधिक का मुआवजा स्वीकृत

जबलपुर न्यायालयों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में पीडितों को म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुषंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा अविलंब संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री नवीन कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दिनांक 31.07.21 को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा एवं श्री सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। श्री मनीष सिंह ठाकुर ने बताया कि समिति के समक्ष प्रतिकर राषि के निर्धारिण हेतु कुल पांच प्रकरण रखे गए थे जिनमें कुल 9,78,000/-रूपये की प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई। इन प्रकरणों मे ऐसे दो प्रकरण शामिल थे, जिनमें परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों की हत्या हो जाने के कारण उनके आश्रितों को प्रतिकर दिलवाया गया जबकि दो अन्य मामलों में यौन अपराध की पीडित अभियोक्त्रियों को उनके पुनर्वास हेतु प्रतिकर राषि दिलवाई गई।
उल्लेखनीय है कि -लगभग पांच वर्ष पुरानी एक घटना में मृतक गोविंद गौड की हत्या कर दी गई थी जिसमें न्यायालय द्वारा अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुषंसा की, जिस पर मृतक की पत्नि को कुल चार लाख रूपये की प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई। इसी प्रकार हत्या के अन्य मामलें में समिति द्वारा मृतक के पिता को कुल दो लाख रूपये की प्रतिकर राषि स्वीकृत हुई, जिसमें वर्ष 2017 में मृतक की हत्या हुई थी।
बहरहाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि ये पहल, न्याय व्यवस्था के लिए एक अनुकरणीय प्रयास है ।