फर्जी दस्तावेज के जरिये दो बैंकों से लाखो की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों पर EOW ने की कारवाई
जबलपुर, SP ईओडब्ल्यू देवेंद्र प्रतापसिंह के अनुसार फर्जी दस्तावेज तैयार कर पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से लोन लेकर 14 लाख 80 हजार की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी रवि साहनी को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय में पेश किया गया । आरोपी मेसर्स दत्त केटर्स एण्ड टेंट हाउस प्रो0 योगेश कुमार शाहनी पिता स्व. इंद्रराज साहनी, निवासी एकता बिहार रतन नगर, जबलपुर, कौशल्या लोधी पति स्व. मानसिंह, निवासी छोटी लाइन फ ाटक, गोरखपुर, हीरा सिंह पिता मुख्तयार सिंह ,निवासी ककरईया तलैया तालाब गोरखपुर, रवि कुमार साहनी पिता स्व. इंद्रराज साहनी निवासी शांति नगर जबलपुर, मनोज कुमार पिता एके पाठक निवासी रतन नगर, जबलपुर के खिलाफ 8 जनवरी 2022 को अभियोग पत्र मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।
प्रकरण में आरोपित है कि योगेश कुमार साहनी के द्वारा श्रीमती आशा गौड़ के साथ मिलकर वर्ष 2002 में भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा जबलपुर में आशा गौड़ की अचल संपत्ति बंधक रखकर 21 सितंबर 2002 को टेंट हाउस के सामान हेतु 5 लाख रुपये केश क्रेडिट लिमिट से ऋ ण प्राप्त किया । उसके कैश क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये ऋण हेतु हीरा सिह की अचल सपत्ति को बंधक रखकर 10 लाख रुपये ऋ ण 3 मार्च 2004 को प्राप्त किया गया ।
मासिक किस्तें नहीं की जमा करने पर जब
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जांच की गई तो आरोपियों के कारनामों की परत खुलीमान. न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट में आरोपी रवि साहनी को आज 5 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे मान. न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।