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मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हाईकोर्ट से झटका.. मानहानि प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार

♦ Vilok Pathak 

न्यूज़ इन्वेस्टीगेशन / 51/ मप्र हाईकोर्ट ने गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ चल रहे मानहानि प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है निचली अदालत में चल रही प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए बिसेन ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी हाईकोर्ट ने अपमान करने वाले मामले को गंभीर प्रकृति का प्रकरण माना है उल्लेखनीय है कि गौरीशंकर बिसेन जो कि तत्कालीन सहकारिता मंत्री थे अपने पन्ना दौरे पर गए हुए थे जहां पर उन्होंने अपने भाषण में जिला सहकारी बैंक के तात्कालिक अध्यक्ष और भाजपा नेता संजय नगाइच को अपशब्द कहे थे बिसेन ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया था इस बात का जब नगाईच ने विरोध किया था तो सहकारिता बोर्ड ने बिसेन के दबाव में उनके नेतृत्व वाले बोर्ड को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया था बर्खास्त की इस कार्यवाही के बाद नागाईच ने हाईकोर्ट में अपील की थी जहां नागाईच के नेतृत्व वाले बोर्ड को बहाल करने का आदेश हुआ था इसके बाद सन 2014 में बिसेन के खिलाफ नागाईच ने पन्ना जिला कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया था इसके बाद बिसेन ने हाईकोर्ट जबलपुर से स्टे ऑर्डर लेकर केस को समाप्त करने के लिए 482 के तहत याचिका दायर की थी परंतु हाईकोर्ट ने इसे गंभीर प्रकृति का प्रकरण मानते हुए उनकी याचिका को रद्द कर दिया इसके बाद अब यह प्रकरण एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट ग्वालियर में सुना जाएगा उल्लेखनीय है कि उक्त मानहानि का मामला 25 अगस्त 2011 का है

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