निजी स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर द्वारा की जा रही कारवाई में 11 और स्कूल पर प्रकरण दर्ज
against 11 more schools in the action being taken by Collector against private schools

The NI-51/जबलपुर – अभिभावकों को दुकान विशेष से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म, जूते, टाई, बैग आदि खरीदने के लिये बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के अगले चरण में जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 11 और स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 65 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध कर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
उन स्कूलों की सूची जिनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई-◆Abbot beaten higher secondary school◆मेरिडियन स्कूल सिहोरा◆राक फ़ोर्ड स्कूल महानंदा नगर◆ब्रिटिश इनटरनेशनल स्कूल तेवर जबलपुर◆सौरभ इन्टरनेशनल स्कूल तिलवारा◆विंग्स आफ जाय स्कूल जबलपुर◆जाय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर◆लिटिल किंगडम स्कूल आधारताल◆लिटिल किंगडम स्कूल नेपियर टाउन◆ फ्लावर वैली किड्स एकेडमी शास्त्री नगर◆ बिलाबांग्स हाई इन्टरनेशनल स्कूल जबलपुर
कलेक्टर दीपक सक्सेना के इस कदम की न केवल आम जनों ने सराहना की बल्कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारीयों के बीच भी चर्चा का विषय है ।