मध्यप्रदेश

अस्पताल,होटल,संचालकों के साथ अपार्टमेंट संचालकों को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए अब मात्र 3 दिन शेष

News Investigation "The Real Truth Finder"

◆ विलोक पाठक

न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन

जबलपुर नगर निगम से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेने के लिए अब मात्र 3 दिन शेष हैं। 3 दिवस के अंदर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त न करने वाले सभी भवन स्वामियों, अस्पताल, होटल संचालाकों के साथ अपार्टमेंट संचालकों के विरूद्ध जनहित को ध्यान में रखते हुए कठोर कार्रवाई की जायेगी। उक्त के संबंध में निगमायुक्त प्रीति यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग,मंत्रालय भोपाल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सभी होटल,अस्पताल,बहुमंजिला इमारतों, एवं अपार्टमेंट संचालकों को बड़ा उपहार प्रदान करते हुए प्रदेश में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के दंडात्मक प्रावधानों को दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से शिथिल किया गया है। जिसके लिए अब मात्र 3 दिन शेष है। निगमायुक्त ने आगे बताते हुए कहा कि इसका लाभ सभी प्रतिष्ठान स्वामी 31 दिसम्बर तक लें और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इस अवधि के दौरान सभी भवन स्वामी,निर्माणकर्ता और संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें और नियमों का अनुपालन करें। यह छूट नागरिकों और संस्थाओं को पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से दी गई है ताकि वे बिना किसी दंडात्मक कार्रवाई के फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित कर सकें। इसके पश्चात भी अनुपालन न करने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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