खबर का असर : प्रतिबंध के बावजूद माँ नर्मदा के घाट पर आतिशबाजी करने वाले अज्ञात लोगों पर एफआईआर
News Investigation "The Real Truth Finder"

◆ विलोक पाठक
न्यूज़इन्वेस्टिगेशन
जबलपुर में माँ नर्मदा के घाटों पर हुई आतिशबाजी को लेकर न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन द्वारा समाचार लगाया गया था, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सख्त कदम उठाते हुए कारवाई के निर्देश दिए। जिसके अनुसार आतिशबाजी करने वालों पर एफआईआर की गई। उल्लेखनीय है कि अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर नर्मदा प्राकट्योत्सव के दौरान गौरीघाट सहित आस-पास के सभी नर्मदा तटों पर 3 से 5 फरवरी तक आतिशबाजी करने और पटाखों के उपयोग पर पूर्णत: रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौरीघाट में नर्मदा तट पर आतिशबाजी की गई थी
इन आतिशबाजी करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासन द्वारा गौरीघाट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। न्यायालय तहसीलदार गोरखपुर कार्यालय के सूचना पत्र पर दर्ज की गई इस एफआई आर में पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं 228 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करेगी।
श्रद्धालुओं ने जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रशासन को बधाई दी है।