पायलट खेमें को हाईकोर्ट से राहत, सोमवार तक टली सुनवाई, जाने कोर्ट में क्या-क्या दी गई दलीलें
जयपुर : राजस्थान के सियासी घमासान में सचिन पायलट को पहली जीत मिली है। हाईकोर्ट ने स्पीकर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसमें सभी ने अपने पक्ष रखे। सोमवार को भी सुनवाई होगी। मंगलवार शाम पांच बजे तक अब स्पीकर बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बता दें कि सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नोटिस दिया जाना सही है। विधायकों ने व्हिप का उल्लघन किया है।
साल्वे ने स्पीकर के आदेश पर उठाए सवाल
सचिन पायलट खेमे की संशोधित याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहन्ती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ में हो रही। याचिका में संविधान की 10वीं अनुसूची के आधार पर दिए गए नोटिस काे चुनौती दी गई है। पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में अपनी दलील में स्पीकर के आदेश पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में दसवीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने स्पीकर को कोर्ट में बुलाने की मांग की। साथ ही कहा कि पायलट गुट ने दल-बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है।