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Unlock 4: अनलॉक 4 में किस दिन से क्या-क्या खुल रहा, किन चीजों को अभी नहीं मिली इजाजत, जानें पूरा ब्योरा

Unlock 4.0 guidelines in hindi, Unlock 4.0 in india: दुनिया में जब सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले देश में आ रहे हैं तब भारत सरकार ने अनलॉक 4 का ऐलान किया है. शनिवार शाम केंद्र सरकार नेअनलॉक 4.0 से जुड़े दिशानिर्देशों को जारी कर दिया. इसके मुताबिक, कोरोना संकट काल में करीब 5 माह बाद 3 बड़ी रियायतें दी जा रही हैं.पहली बड़ी रियायत यह कि 7 सितंबर से देश भर में मेट्रो सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई है.

इसके बारे में गाइडलाइंस अलग से जारी होंगी. दूसरा यह कि सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन , सांस्कृतिक धार्मिक राजनैतिक कार्यक्रम भी अब शुरू हो सकेंगे लेकिन 100 लोगों की लिमिट के साथ. तीसरी बात यह कि स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं के बच्चे शिक्षक से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे.

आइए जानते हैं अनलॉक 4 में मेट्रो के साथ और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.

  • 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइडलाइंस के साथ मंजूरी
  • 21 सितंबर से भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम (सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक)को अनुमति लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. सभी को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा.
  • 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को अनुमति
  • 21 सितंबर से ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकारें इसकी इजाजत दे सकती हैं।
  • 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने गार्जियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी. (कंटेनमेंट जोन के बाहर)
  • 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे.
  • 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइडलाइंस के साथ मंजूरी
  • 21 सितंबर से भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम (सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक)को अनुमति लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे. सभी को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा.
  • 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को अनुमति
  • 21 सितंबर से ऑनलाइन कोचिंग और टेली काउंसलिंग जैसे कामों के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। राज्य सरकारें इसकी इजाजत दे सकती हैं।
  • 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं के बच्चे टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए अपनी इच्छा से स्कूल जा सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने गार्जियन से लिखित में मंजूरी लेनी होगी. (कंटेनमेंट जोन के बाहर)
  • 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे.
  • स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे राज्य

    गृह मंत्रालय की अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस में खास तौर पर जिक्र है कि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर पाएंगे.इस तरह के फैसलों से पहले उन्हें इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करनी होगी. अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस के मुताबिक, ‘राज्य/केंद्रशासित राज्य केंद्र सरकार से चर्चा किए बिना कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में किसी भी तरह का लोकल लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब डिविजन/शहर/ग्राम स्तर) लागू नहीं करेंगे.

 

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