दिल्ली दंगा मामला: अदालत ने शरजील इमाम को 1 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली: दिल्ली दंगा और देशद्रोह से संबंधित मामले में शरजील इमाम को UAPA मामले में 1 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दें कि 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व स्टूडेंट शरजील इमाम को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुई हिंसा के मामले में UAPA के तहत औपचारिक तौर पर हिरासत में लिया था.
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने CAA विरोधी प्रदर्शन के दौरान दंगों की साजिश करने के मामले में भी शरजील इमाम को आरोपी बनाया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने मामले में जांच की प्रकृति के मद्देनज़र इमाम को 30 दिन के लिए जेल पहुंचा दिया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से अदालत में अर्जी लगाई गई थी कि शरजील इमाम को अभी 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाए.
आपको बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में दिल्ली में हिंसा भड़की थी, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और काफी संपत्ति को क्षति पहुंची थी. इससे पहले भड़काऊ भाषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ प्रमाण होने का दावा किया था. आपको बता दें कि शरजील इमाम का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमे वो असम को भारत से काटकर अलग करने की बात करता दिख रहा था। हैरानी की बात तो ये है कि इस दौरान वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने शरजील को नहीं टोका।