टॉप न्यूज़मध्यप्रदेश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कराया अपराध पीड़ितो को चौदह लाख से अधिक का मुआवजा स्वीकृत

इस क़ानूनी पहल से पीड़ित एवं आश्रितों के चेहरे खिले

जबलपुर विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून कि सहजता को आम जन के लिए सुलभ करने अनेको पहल करता है इसी तारतम्य में किये जाने वाले कार्यों कि कड़ी में  न्यायालयों द्वारा विभिन्न आपराधिक मामलों में पीडितों को म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर दिलवाये जाने की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा अविलंब संज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई।
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री नवीन कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.21 को जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें कलेक्टर श्री करमवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष सिंह ठाकुर उपस्थित रहे।
श्री ठाकुर ने बताया ऐसे अपराध पीडितो या उनके आश्रितों को जिन्हे अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है उन्हें न्यायालय की सिफारिस अथवा आवेदन पर म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत प्रतिकर राषि प्रदान की जाती है। इसी योजनांतर्गत कुल 08 प्रकरण जिला स्तीरय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए जिनमें कुल 14,32,500/-रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। इन प्रकरणों मे ऐसे प्रकरण शामिल थे, जिनमें परिवार का भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों की हत्या हो जाने के कारण उनके आश्रितों को प्रतिकर दिलवाया गया जबकि अन्य मामलों में यौन अपराध की पीडित अभियोक्त्रियों को उनके पुनर्वास हेतु प्रतिकर राषि स्वीकृत की गई।

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close