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त्यौहारों पर फटाकों के प्रतिबंध को लेकर एनजीटी में याचिका दायर

कोरोना के मद्देनजर प्रतिबंध की मांग

न्यूज़🔍इन्वेस्टिगेशन 

मप्र/ जबलपुर / कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए आगामी त्योहारों मैं उपयोग किए जाने वाले पटाखों को लेकर एक बार फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया गया है । जबलपुर से डॉ. पी. जी. नाजपांडे अध्यक्ष नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्श मंच तथा रजत भार्गव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनस में याचिका दायर कर प्रार्थना ही है की कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर एहतियात के तहत मध्य प्रदेश दो वर्ग के शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाये।

भोपाल, इंदोर, ग्वालियर, जबलपुर मे वर्ष 2021 के दिवाली क्रिसमस, नये वर्ष समारोह में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री, संग्रहन तथा उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये । (3) म.प्र. – अन्य शहरों में इन त्यौहारों में केवल २ घंटों के लिये ग्रीन पटाखों के उपयोग के निर्देश दिये जाये।  जो लोग इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करते, उनसे पेनाल्टी मुआवजा वसुला जाये । जिला दण्डाधिकारीयों को निर्देशों का पालन कराने के संरक्ष निर्देश दिये जाये।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता प्रभात यादव ने याचिका मे बताया की पिछले वर्ष एनजीटी के आदेश के बावजूद भी इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा  ग्वालियर में दिवाली के रात में भारी संख्या में पटाखे फोडे गये जिसके कारण दिवाली के दूसरे दिन सुबह – 15 नवंबर 2020 को इन शहरों में वायुइंडेक्स ” पुअर” तथा भारी खराब” था।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनों ने सन्देह व्यक्त किया है ही कोरोना की तीसरी लहर अवश्य आयेगी ।

दिल्ली सरकार ने 15 सितंबर को आदेश जारी कर दिवाली में पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। मध्य प्रदेश में भी एहतियात के तहत पटाखों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है ।

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