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निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूलने की छूट ?

जबलपुर कोरोना को लेकर एक पुनः बदले हालात को देखते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती दी है, याचिका में कहा गया है कि जब करोना काल खत्म नहीं हुआ है एवं स्कूल पूरी क्षमता से नहीं खुले हैं, तब पूरी फीस वसूलने की छूट क्यों दी जा रही है,याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार कर ली गई है और इस मामले पर जल्द सुनवाई होगी | कोरोना काल मे मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार पुनः निजी स्कूलों को पूरी फीस वसूलने की छूट दे दी है जिसके बाद अब स्कूलो के द्वारा अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, इस सब को देखते हुए इस मामले में  मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में एक बार पुनः नई याचिका दायर की है, जिसमे  जल्द  सुनवाई होने की संभवना है | मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश के तहत निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों की फीस वसूलने की अनुमति दे दी है ,जिससे अब निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूली कर रहे हैं | देश मे कोरोना की तीसरी लहर आने की तैयारी में है ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी करोना संकट टला नहीं है, नए वेरिएंट ने दहशत धीरे-धीरे फैल रही है और अब स्कूलों में भी आधी क्षमता से छात्रों को प्रवेश देने की सरकार ने निर्देश दिए है,साथ ही सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं की गई हैं | बहरहाल जो भी हो परन्तु कोरोना के लॉक डाउन के बाद से टूटे हुए अभिभावक सरकार से राहत कि गुंजाईश चाह रहे हैं  |

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