नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन
3722 प्रकरणों में 41 करोड़ 54 लाख 19 हजार 070 रूपये का अवार्ड पारित..
आमजन को सुलभ न्याय दिलाने एवं न्यायिक कार्यों में होने वाली परेशानियों से बचाने हेतु , माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष महोदय श्री नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्षन में जिला न्यायालय जबलपुर, तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन तथा कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 3722 प्रकरणों का निराकरण करते हुये 41 करोड़ 54 लाख 19 हजार 070 रूपये का अवार्ड पारित हुआ। प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल 72 खण्डपीठों का गठन किया जाकर न्यायालयों में लंबित 1714 प्रकरणों एवं 2008 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
◆ इन प्रकरणों का हुआ निराकरण
उक्त लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकृति के 188 प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट के 147 प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 980 प्रकरण, विशेष विद्युत न्यायालयों में लंबित विद्युत के 169 प्रकरण, पारिवारिक मामलों के 76 प्रकरण, सिविल मामलों के 88 प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इस लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट में 4 करोड़ 68 लाख 77 हजार 182 रूपए के समझौता राशि के निर्णय किये गये, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरणों में 3 करोड़ 16 लाख 800 रूपए के अवार्ड राशि पारित की गई। विद्युत के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 26 लाख 64 हजार 211 रूपए की राजस्व वसूली हुई तथा विद्युत के प्रीलिटिगेशन के 918 निराकृत प्रकरणों में 90 लाख 49 हजार रूपए की राजस्व वसूली हुई। इसी प्रकार बैंक रिकवरी के 232 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निराकरण पश्चात 1 करोड 96 लाख 14 हजार 443 रूपए की समझौता राशि लोक अदालत में प्राप्त हुई।
◆ कुटुम्ब न्यायालय कीे खण्डपीठ क्रमांक-01 के पीठासीन अधिकारी श्रीमती विधि सक्सेना एवं सुलहकर्ता सदस्यों के सकारात्मक प्रयासों से एक अनूठा मामला सुलझाया गया मामले के दाण्डिक प्रकरण क्र.46/2022-एक पक्षकार जिसका प्रेम विवाह दिनांक 06.07.2021 को सम्पन्न हुआ था। उसकी पत्नी के मायके चले जाने और वापस न आने से उसके पति ने न्यायालय के समक्ष दाम्पत्य संबंधों की पुनस्थापना हेतु यह प्रकरण पेष किया था।
प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत होने पर पति व पत्नि को न्यायालय द्वारा उनकी आयु व रहन सहन के स्तर को देखते हुए जीवन के प्रति एक पहलु पर पृथक पृथक व संयुक्त रूप से समझाया गया। आपसी विचार विमर्ष के पष्चात् पति-पत्नि ने न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया कि न्यायालय एवं खंडपीठ द्वारा दी गई समझाईष के उपरांत उनके मतभेद समाप्त हो गए हैं तथा वे साथ साथ रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने हेतु तत्पर है।
लोक अदालत की खण्डपीठ द्वारा दी गयी समझाईष के बाद उभयपक्ष के मतभेद समाप्त होने एवं उनके साथ साथ रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने की संभावना के परिप्रेक्ष्य में उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई है। कुटुम्ब न्यायालय,जबलपुर के कुल 71 मामलों में राजीनामा की कार्यवाही निष्पादित की गयी। कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरणों के निराकरण हेतु न्यायाधीष श्रीमती विधि सक्सेना एवं श्री अनूप कुमार त्रिपाठी की कुल 02 खण्डपीठों का गठन किया गया था।
‘‘आठ साल बाद फिर पड़ोसी खेलेंगे साथ होली‘‘-
◆.. दिवाली 2014 पर पठाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुयी लड़ाई आखिर 08 सालों बाद लोक अदालत में समाप्त हुयी । नेषनल लोक अदालत की खण्डपीठ क्र.36 के पीठासीन अधिकारी श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा एवं सुलहकर्ता सदस्यों की समझाईष पर पक्षकारों ने आपसी सूझबूझ से प्रकरण को समाप्त किया एवं एक दूसरे के गले मिलकर हमेषा के लिए आपसी दुष्मनी को खत्म कर दिया।
◆. आज दिनांक को प्रायोजित नेषनल लोक अदालत में न्यायालय खंडपीठ क्रमांक 43 में श्रीमती दीक्षा तनेजा जबलपुर में प्रकरण मध्यप्रदेष शासन बनाम धर्मेन्द्र चैधरी वर्ष 2011 के प्रकरण में फरियादी द्वारा अभियुक्त के संबंध में अपराध का शमन किया गया। उक्त प्रकरण कई वर्षों से लंबित था। उक्त प्रकरण के निराकरण से अभियुक्त और फरियादी के मध्य सौहार्द स्थापित हुआ तथा वर्षों से लंबित प्रावधानों का निराकरण न कोई हारा न कोई जीता, अपितु सुधारात्मक प्रावधानों के आलोक में निराकृत हुआ ।
◆.लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 28 की पीठासीन अधिकारी श्रीमती नीलिमा देवदत्त एवं सुलहकर्ता सदस्यों के द्वारा किये गये सकारात्मक प्रयासों से धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम का 07 वर्ष पुराना प्रकरण जिसके पक्षकार बैंक आॅफ इण्डिया विरूद्ध वीरेन्द्र पटेल का राषि रूपये 42 लाख 62 हजार के प्रकरण का निराकरण किया गया।
◆ लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री मनीष सिंह ठाकुर के समक्ष बीएसएनएल कंपनी के 30 प्रकरणो का निराकरण किया जाकर लगभग 84902/- राषि वसूली गई।
◆ लोक अदालत की खण्डपीठ क्रमांक 21 कीे पीठासीन अधिकारी श्रीमती अभिलाषा एन. मवार एवं सुलहकर्ता सदस्यों के द्वारा जिला न्यायालय जबलपुर में आज दिनांक 12.03.2022 को आयोजित नेषनल लोक अदालत में न्यायालय तृतीय अति.मो.दु.दा.अधिकरण जबलपुर में लंबित क्लेम प्रकरण क्र. 819/2015 रितु रैकवार व अन्य वि. किषन कुमार व अन्य में दुर्घटना में मृत राजेष रैकवार के संबंध में श्रीमती रितु रैकवार व अन्य द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना दावा प्रकरण में बीमा कंपनी फ्यूचर जनरल इंष्योरेंस कंपनी के द्वारा रूपये 90,00,000/- में राजीनामा किया गया। ज्ञात हो कि मृतक राजेष रैकवार की दिनांक 13.08.2015 को रात 10ः00 बजे कुण्डम से जबलपुर मेन रोड पर दुर्घटना से मृत्यु हो गयी थी। राजीनामा के अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष सिंह ठाकुर, श्री जी.सी.मिश्रा ए.डी.जे. एवं आवेदकगण की ओर से श्री आषीष जैन अधिवक्ता तथा बीमा कंपनी की ओर से श्री टी.एस. लांबा अधिवक्ता एवं श्री जितेन्द्र सोहाने अधिवक्ता उपस्थित रहे। 6. ओरिएण्टल इंष्योरेंस कंपनी जबलपुर द्वारा बस दुर्घटना मे आहत 23 प्रकरणों में एकसाथ समझौता कर 34 लाख 88 हजार रूप्ये प्रतिकर अदा किया। उक्त कंपनी द्वारा कुल 111 प्रकरणो मे लगभग साढे तीन करोड रूप्ये प्रतिकर पीडितों को प्रदाय करने के खण्डपीठ द्वारा अवार्ड पारित किया गया ।
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