हिजाब पहनना धार्मिक बाध्यता नहीं- कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब पर बैन हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया.उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है । लिहाजा 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई मामला नहीं बनता | इस फैसले को देखते हुए एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी । साउथ कन्नड़, कलबुर्गी और शिवमोग्गा जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई | अधिकांश जिलों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गयी है । सोमवार से सात दिन विरोध प्रदर्शन, समारोहों और सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की | गौरतलब है कि जनवरी में उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के छह छात्रों के विरोध के रूप में शुरू हुआ हिजाब विवाद एक बड़े संकट में बदल गया और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा हुई थी. जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जयुननेसा मोहियुद्दीन खाजी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की रोजाना सुनवाई की है.| हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है | इस फैसले को देखते हुए जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है साथ ही प्रशासन नजर रखे हुए हैं ।
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