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हरियाणा – फतेहाबाद कोर्ट ने ऑनर किलिंग के मामले में 16 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

हरियाणा – ढिंगसरा ऑनर किलिंग के मामले में फतेहाबाद में जिला अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  आपको बता दें कि 17 मार्च को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश डॉ. पंकज की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था|  गौरतलब है कि हिसार के ढोबी गांव के धर्मबीर ने मंगाली गांव की सुनीता से प्रेम विवाह कर लिया था. सुनीता अपने मामा के घर शीशववाल में रहने आई थी. जहां इन दोनों की मुलाकात हुई. इसके बाद मार्च 2018 में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया. दोनों ने अपने को जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की. इसके बाद दोनों ढिंगसरा गांव में रहने चले गए. यहां धर्मबीर के मामा जयसिंह रहते थे. 1 जून को दोषी लोग जयसिंह के घर ढिंगसरा  पहुंचे. यहां से दोषियों ने धर्मबीर को अगवा कर लिया. इसके बाद धर्मबीर की शीशवाल गांव में ले जाकर हत्या कर दी गई और शव को नहर में फेंक दिया.

इस मामले में भट्टूकलां पुलिस थाना में 1 जून 2018 को सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, नेकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहबराम, वेदप्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज दर्ज किया गया था. 17  आरोपियों में से एक आरोपी श्रीराम की कोर्ट ट्रायल के दौरान मौत हो गई. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 16 आरोपियों को ऑनर किलिंग के मामले में दोषी पाया | माना जा रहा है कि जिले में यह पहला ऐसा मामला है, जब एक साथ इतने दोषियों को सजा सुनाई गई है. |

 

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