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14 मई को होगी नेशनल लोक अदालत : विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल ….

जबलपुर जिला न्यायालय कुटुंब न्यायालय एवं तहसील न्यायालय मैं दिनांक 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा | उक्ताशय  की जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमाशंकर अग्रवाल ने बताया की माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में उक्त नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए खंडपीठ के गठन की कार्यवाही की जा कर सिविल अपराध एक चेक बाउंस,  विद्युत अधिनियम,  जलकर पारिवारिक विवाद,  मोटर दुर्घटना दावा,  श्रम न्यायालय,  भूमि अधिग्रहण एवं वैवाहिक प्रकृति के कुल 8583 प्रकरणों को रेफर किया जा चुका है | इसके अतिरिक्त लगभग 5000 फ्री लिटिगेशन मामले भी रेफर किए जा चुके हैं लोक अदालत के फायदे बताते हुए सचिव श्री उमाशंकर अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है,  समाप्त जाती है  इसके अतिरिक्त मामलों में कोर्ट हो जाती है और विद्युत नगर निगम बैंक संबंधी मामलों में विशेष छूट भी प्राप्त होती है | सबसे प्रमुख बात यह है कि लोक अदालत में पारित अवार्ड की अपील एवं रिवीजन नहीं होता जिससे प्रकरणों के निराकरण में लगने वाले समय की भी बचत होती है श्री अग्रवाल ने उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने की अपील की है , एवं सभी से सहयोग देने को कहा गया है | इस पत्रकार वार्ता में जिला विधिक सहायता अधिकारी एम जिलानी भी उपस्थित रहे |

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