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14 मई 2022 को होगी जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्लीके निर्देशानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक दिनांक 14 मई 2022, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा तथा इसी क्रम में जिला न्यायलय जबलपुर एवं तहसील न्यायालय सिहोरा तथा पाटन में भी नेशनल लोक अदालत का आयेाजन किया जायेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ जिला न्यायाधीश श्री उमाशंकर अग्रवाल के अनुसार इस नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) तथा राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित एवं ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है परंतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है, उनका निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरणों, विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जल कर के प्रकरणों में समय समय पर शासन के निर्देशानुसार विशेष छूट का लाभ दिया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों मंे लंबित सिविल प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर आवेदकों को संपूर्ण कोर्टफीस वापिस प्राप्त होगी। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को त्वरित, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत में पारित अवार्ड की अपील एवं रिवीजन भी नहीं होती है जिससे प्रकरणों के निराकरण में लगने वाले समय की बचत होती है।
पक्षकारों से अपील है कि नेशनल लोक अदालत मे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण करा कर लोक अदालत का समुचित लाभ उठावें।

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