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जिला दंडाधिकारी ने सभी शस्त्र लाइसेंसों को किया निलंबित : निकायों के चुनाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश.

जबलपुर – जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने नगरीय निकायों के शांतिपूर्ण एवं निर्विघ्न चुनाव के मद्देनजर एक आदेश जारी कर जिले की भोगौलिक सीमा के भीतर 1 जून से 18 जुलाई की अवधि तक सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिये हैं।
भारतीय दंड संहिता की धारा 144 और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के तहत जारी इस आदेश में जिला दंडाधिकारी ने सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को तत्काल सबंधित पुलिस थाने में अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहाँ अपने शस्त्र जमा करने के निर्देश दिये हैं । आदेश से न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों, सेना, पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को छूट रहेगी । इसी प्रकार बैंक सुरक्षा कर्मियों, निजी सुरक्षा एजेंसी के अधिकृत गार्डों तथा विभिन्न स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले रायफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।

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