हाईकोर्ट ने दिया जिला निर्वाचन अधिकारी छतरपुर को चुनाव कार्य से हटाने का आदेश
न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन/ निर्वाचन अधिकारी जिला छतरपुर को चुनाव कार्य से हटाने का हाईकोर्ट का आदेश दिया है ।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग भोपाल को उक्त निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में दायर याचिका विजय प्रताप सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य मैं माननीय हाईकोर्ट के जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल जी ने निर्वाचन अधिकारी छतरपुर को निर्वाचन कार्य से हटाने का आदेश पारित करते हुए चुनाव आयोग को उक्त निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ जांच करने का आदेश पारित किया है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने आवेदक का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखते हुए बताया कि आवेदक जिला पंचायत छतरपुर के के वार्ड क्रमांक 7 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन फार्म दिनांक 4 जून 2022 को जमा किया था जिसमें आवेदक को सभी दस्तावेजों की पावती निर्वाचन अधिकारी के द्वारा प्रदान की गई थी परंतु दिनांक 7 जून 2022 को स्कूटनी समीक्षा के समय आवेदक का नाम निर्देशन फार्म निरस्त कर दिया गया आवेदक को बिना कोई सूचना दिए आवेदक को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए निर्वाचन अधिकारी के द्वारा आवेदक का नाम निर्देशन पत्र विधि विरुद्ध तरीके से निरस्त कर दिया गया था जबकि आवेदक के द्वारा तय समय सीमा पर संपूर्ण दस्तावेज प्रदान किए गए थे
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त करने के पूर्व अभ्यर्थी को पूर्व सूचना दी जाती है एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है परंतु उक्त निर्वाचन अधिकारी के द्वारा आवेदक जो कि जिला पंचायत सदस्य के लिए नामनिर्देशन फार्म जमा किया था उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया गया
जिसके विरोध में आवेदक ने मुख्य चुनाव आयोग भोपाल के समक्ष अपना आवेदन पक्ष प्रस्तुत किया था मुख्य चुनाव आयोग ने कलेक्टर छतरपुर को इस संबंध में पत्र लिखकर जांच कर कार्यवाही करने का आदेश पारित किया था परंतु कोई कार्यवाही ना होने पर आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह पाया कि उक्त निर्वाचन अधिकारी के द्वारा घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है जोकि राज्य चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 31 जुलाई 1997 के तहत ऐसे चुनाव अधिकारी जो जानबूझकर गलती करते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए उक्त पत्र के प्रकाश में माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग भोपाल को आदेशित किया है कि उक्त निर्वाचन अधिकारी को तत्काल चुनाव कार्य से अलग किया जाए एवं उसके खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाए एवं आवेदक के पक्ष में यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि आवेदक 24 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त भोपाल के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें जिसमें आयुक्त भोपाल उक्त आवेदन पत्र पर सभी दृष्टिकोण को देखते हुए उस अभ्यावेदन का निराकरण करें न्यायालय में आवेदक का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी एंड विशाल यादव ने पक्ष रखा