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अस्पतालों पर चस्पा किये गये पंजीयन निरस्ती के आदेश

जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की टीम ने उन सभी निजी अस्पतालों पर पर भी पंजीयन निरस्ती का आदेश चस्पा किया है जिनके पंजीयन फायर एनओसी नहीं होने और अन्य मापदंडों में कमियां पाये जाने पर निरस्त कर दिये गये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार फायर एनओसी नहीं होने पर तथा अन्य आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले 28 निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं। इन अस्पतालों में आदेश चस्पा करने के साथ-साथ अस्पताल प्रबंधन को व्यक्तिश: भी निरस्ती के आदेश तामील कराये गये हैं।
◆ निजी अस्पतालों का निरीक्षण जारी
मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम के निरीक्षण की कार्यवाही लगातार जारी है। आज शनिवार को भी विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया गया तथा पंजीयन के लिए जरूरी फायर एनओसी सहित सभी जरूरी अनुमतियों की परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अभी तक 105 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा चुका है।

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