Uncategorizedटॉप न्यूज़

SC ने हिंदू पक्ष को दिया तीन हफ्ते का वक्त के साथ’शिवलिंग’ को संरक्षित रखने का आदेश  रखा बरकरार,

  VILOK PATHAK

न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन / सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त देने के साथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी में खोजे गए ‘शिवलिंग’ की संरक्षण के मामले में अपने पहले के आदेश को आगे बढ़ा दिया है। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में हमारा 17 मई का आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा. कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक इसका संरक्षण बढ़ाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों को ज्ञानवापी विवाद पर केस को मजबूत करने के लिए वाराणसी के जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के मामले पर आज दोपहर तीन बजे सुनवाई तय की थी। हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद के अंदर जिस स्थान पर ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे संरक्षित रखा जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला करें। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। समिति ने कहा था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस दायर नहीं किया जा सकता।

इसीलिए बढ़ाया गयाआदेश

सुप्रीम कोर्ट  का 17 मई का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा था इसलिए इसे आगे बढ़ाया गया. कोर्ट ने 17 मई को एक अंतरिम आदेश दिया था जिसके तहत वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी. यहां पर ही  ‘शिवलिंग’ मिला है और साथ ही मुसलमानों को नमाज अदा करने की भी अनुमति दी गई.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close