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जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत की सफलता में निराकृत हुए 5621 प्रकरण 37 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

जबलपुर / माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष महोदय श्री नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्षन में जिला न्यायालय जबलपुर, तहसील न्यायालय सिहोरा एवं पाटन तथा कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर में दिनांक 11 फरवरी 2023, शनिवार को नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमाशंकर अग्रवाल के अनुसार 5621 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 372184127 का अवार्ड पारित हुआ। प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल 60 खण्डपीठों का गठन किया जाकर न्यायालयों में लंबित 1333 प्रकरणों एवं 4288 प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण किया गया।
उक्त लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकृति के 254 प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट के 169 प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 655 प्रकरण, सिविल मामलों के 59 प्रकरणों एवं अन्य 62 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया।
इस लोक अदालत में धारा138 एन.आई.एक्ट में 48548714 रूपये के समझौता राषि के निर्णय किये गये, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरणों में 265371100 रूपये (छब्बीस करोड़ तिरेपन लाख इकहत्तर हजार एक सौ) के अवार्ड राषि पारित की गई। विद्युत के न्यायालयों में लंबित 81 प्रकरणों में 944948 की राजस्व वसूली हुयी। इसी प्रकार बैंक रिकवरी के 278 प्रीलिटिगेषन प्रकरणों में निराकरण पष्चात 15009218 की समझौता राषि लोक अदालत में प्राप्त हुयी।

◆ श्री ओमप्रकाष बोहरा की खण्डपीठ में एस.बी.आई जनरल इंष्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिवक्ता श्री आदित्य शर्मा पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष बोहरा एवं सचिव उमाषंकर अग्रवाल की समझाईष पर आवेदक तीरथ प्रसाद एवं उसकी पत्नी को उनके पुत्र अमित चैरसिया की मृत्यु की क्षतिपूर्ति प्रकरण में 1,99,00,000 (एक करोड निन्नावें लाख) रूपए का समझौता करते हुए अवार्ड पारित किया गया। इस वर्ष दावा प्राधिकरण के द्वारा किया गया यह सबसे अधिक राषि का अवार्ड है।
◆ श्री अरविंद सिंह टेकाम, पीठासीन अधिकारी की खण्डपीठ जबलपुर की न्यायालय से राजीनामा के आधार पर हुआ एक करोड साठ लाख में हुआ चैक बाउंस के मामले का निराकरण।
यह प्रकरण बैंक आॅफ बड़ौदा द्वारा मेसर्स तनिषा ऐजेंसीज इंदौर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था जिसमें मेसर्स तनिषा ऐजेंसी ने बैंक से 5,70,00,000/-रूपये का ऋण प्राप्त किया था जिसमें से कुछ राषि मेसर्स तनिष ऐजेंसी द्वारा बैंक में जमा कर दी गई थी परंतु शेष राषि के चैक परिवादी को ऋण की अदायगी हेतु प्रदान किये गये थे जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गये थे जिस पर परिवादी बैंक आ बड़ौदा द्वारा मेसर्स तनिष ऐसेंसी के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा समझाईष दिये जाने पर उभयपक्षों के श्री अरविंद सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की खंडपीठ से एक करोड साठ लाख रूपये में राजीनामा हो गया। उक्त प्रकरण में परिवादी बैंक आॅफ बड़ौदा की ओर से अधिवक्ता श्री शरदचंद खरे एवं श्री सतीष सिंह ठाकुर अधिवक्ता उपस्थित हुए।
◆ श्री तन्मय सिंह, की खण्डपीठ के समक्ष वाहन स्वामी राजीव कुमार चैधरी एवं अभियुक्त भगवानदास उपस्थित हुए। वाहन स्वामी को समझाईष दी गई तथा उन्हें समझौता करने हेतु प्रोत्साहित किया गया जिससें पे्ररित होकर वाहन स्वामी द्वारा अभियुक्त के क्षमा प्रार्थी होने पर वाहन स्वामी द्वारा दया भावना एवं अभियुक्त को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए क्षमा कर लोक अदालत का लाभ प्राप्त किया गया।
◆ श्रीमती गजल पाहवा, की खण्डपीठ द्वारा सारा स्वामी विरूद्ध विनोद स्वामी में वादी द्वारा अपने पिता की संपत्ति के संबंध में व्यवहारवाद अपने पिता के भाईयों के विरूद्ध पेष किया गया था। सुश्री गजल पाहवा की खण्डपीठ द्वारा दी गई समझाईष के पश्चात् समस्त पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त संपत्ति को संयुक्त रूप से उपयोग करे जाने का समझौता हुआ, जिससे पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हुए और जिसके परिणामस्वरूप विधिवत् समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया।
◆ लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी श्री उमाषंकर अग्रवाल के समक्ष दूरभाष कंपनी के 49 प्रकरणो का निराकरण किया जाकर लगभग 84057/- राषि वसूली गई एवं मोटर वाहन से संबंधित ई-चालान में कुल 42 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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