कलेक्टर नें धारा 144 के तहत जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट पर प्रतिबंध
कटनी – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा को दृष्टिगत रखते हुये कुछ असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। जनसामान्य की सुरक्षा एवं सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, एक्स ट्यूटर, इन्स्टाग्राम, एस.एम.एस आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 9 अक्टूबर 2023 से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होनें तक के लिए तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म का दुरूपयोग कर आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो ऑडियो, वीडियो आदि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता है, को न ही प्रसारित करेगा तथा भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने, हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भड़काने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा जिनसे किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।