स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के वेतन में न हो कटौती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को बगैर किसी कटौती के कल (गुरुवार) तक वेतन मुहैया कराने का बुधवार को राज्य सरकारों को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने डॉ. आरुषि जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का वेतन नहीं काटा जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इस आदेश पर अमल नहीं किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित अधिकारी को कड़ी सजा मिलेगी।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वह डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन भुगतान, उचित आवास और क्वारंटीन की सुविधा को लेकर शुक्रवार तक एक आदेश जारी करें।
मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन ने दलील दी कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की बेहतरी के लिए थोड़ी सी और सख्ती की जरूरत है