सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नयी दिल्ली, 19 जून – उच्चतम न्यायालय ने नये संसद भवन एवं संबंधित अन्य इमारतों के निर्माण से जुड़ी सेंट्रल विस्टा परियोजना पर फिलहाल रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए सात जुलाई की तारीख मुकर्रर करते हुए कहा कि अगर कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है।
याचिकाकर्ता राजीव सूरी की ओर से पेश वकील शिखिल सूरी ने खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि सरकार न्यायालय के समक्ष मामला लंबित होने के बावजूद इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करते जा रही है। इस पर न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि यदि सुनवाई लंबित रहते सरकार काम करवाती है तो इसमें उसी का जोखिम है। खंडपीठ ने कहा, “क्या हम अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने से रोक सकते हैं।?”