हाईकोर्ट ने एडी.कमिश्रर द्वारा वाट्सएप पर भेजे नोटिस पर लगाई रोक
The High Court stayed the notice sent by the AD Commissioner on WhatsApp.

✒️ विलोक पाठक / न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन
मप्र हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जमीन विवाद के मामले में एडीशनल कमिश्नर सागर द्वारा विरोधी पक्ष को वाट्सऐप पर नोटिस भिजवाकर की जा रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
दरअसल मप्र के सागर जिले के खुरई में रहने वाले दिनेश कुमार दुबे ने सागर के अतिरिक्त संभागायुक्त की कोर्ट में संपत्ति विवाद से संबंधित एक अपील के लिए याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि मामले के कुछ विरोधी पक्षकार जो उत्तर प्रदेश निवासी हैं, उन्हें वाट्सऐप पर नोटिस भेजकर एडीशनल कमिश्नर द्वारा सुनवाई की जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीके त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ वाट्सऐप पर मैसेज भेजने से नोटिस तामील नहीं माना जा सकता। संबंधित पक्षकार ने मैसेज देखा या नहीं, इस पर विचार किए बिना मामले पर अंतिम सुनवाई करना अनुचित है। इस पर हाईकोर्ट ने अपील की सुनवाई पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देश शुक्रवार को दिए जाने की जानकारी सामने आई है।
vilok pathak
NEWS INVESTIGATION “The Real Truth Finder”




