Jabalpurदेश

एमपी में सरकारी भर्ती में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक बरकरार

जबलपुर. मध्य प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षक पर लगी रोक को हटाने से आज सोमवार 20 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इनकार कर दिया. आगामी आदेश तक सरकारी नौकरियों में 14 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जाएगा. बढ़े हुए 27 प्रतिशत के आरक्षण पर अभी रोक रहेगी. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. सभी याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 18 अगस्त को होगी. कोर्ट में आज 10 प्रतिशत श्वङ्खस् आरक्षण पर भी सुनवाई.फि़लहाल हाईकोर्ट ने EWS आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी, सचिन यादव, विधायक सिद्धार्थ कुशवाह, राहुल लोधी ने सरकार से मांग की थी कि वे अपनी ओर से 27 फीसदी आरक्षण लागू करने के लिए अदालत में पुरजोर ढंग से बात रखें.

जबलपुर हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को कमलनाथ सरकार के ओबासी का आरक्षण बढाकर 27 फीसदी करने के फैसले पर रोक लगायी थी. पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था. कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह ने सरकार से मांग की थी कि कोर्ट में मजबूती से पैरवी की जाए.

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