राजस्थान – पति को बंधक बनाकर पत्नी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को सजा का ऐलान
अलवर के थानागाजी थानान्तर्गत मई 2019 को हुए बहुचर्चित गैंगरेप केस में एससी एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमे सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है | एससी-एसटी कोर्ट के जज बृजेश कुमार ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है | फैसले को देखते हुये कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किये गये हैं. क्यूंकि कोर्ट के आसपास भारी भीड़ जमा है |
थानागाजी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 18 मई 2019 को 5 आरोपियों अशोक, इंद्राज, महेश, हंसराज और छोटेलाल के खिलाफ गैंगरेप, डकैती, धमकी, अवैध वसूली और एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जबकि मुकेश कुमार पर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का जुर्म प्रमाणित मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था |
पुलिस की ओर से 3 आरोपियो छोटेलाल, इंद्राज और अशोक के खिलाफ 147, 149, 323, 341, 354ख, 376d, 506, 342, 386, 384, 395,327,365 IPC के साथ ही एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट 67, 67A की सभी धाराओं में आरोपियों को दोष प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की गई थी. हंसराज के खिलाफ उसके तीनों साथियों के साथ लगाई गई धाराओं के अतीरिक्त 376 (2)N की अतीरिक्त धारा में चालान किया गया था. पांचवें आरोपी मुकेश के खिलाफ आईटी एक्ट 67, 67A 4/6 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में चालान पेश किया गया था |
ये है पूरा मामला
मामला अलवर के थानागाजी पुलिस थाने का है 2 मई 2019 को यह मामला दर्ज किया गया था. घटनाक्रम के अनुसार आरोपियों ने राह से गुजर रहे एक दलित दंपत्ति को बंधक बनाकर 5 आरोपियों द्वारा पति को यातनायें देते हुए उसके सामने ही उसकी पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. और इस पूरे घटनाक्रम का अश्लील वीडियो बना लिया था. बाद में उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था |