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NGT के आदेश नहीं मानने के टिप्पणियों पर न्यायाधीशों ने लिया संज्ञान

दिवाली में लाखों फटाखे फोड़ने से हुए वायु प्रदुषण से बढे कोरोना मरीज

नई दिल्ली-उपभोक्ता मंच की शिकायत पर NGT ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा | आपको बता दें कि राजनैतिक दवाब के कारण NGT के फटाखे फोड़ने पर प्रतिबंधात्मक आदेश पर कार्यवाही नहीं हुई थी |  आज दिनांक 1/12/2020 को उपभोक्ता मंच के डॉ पी जी नाजपांडे तथा रजत भार्गव द्वारा दायर शिकायत पर आज NGT में सुनवाई हुई,  सुनवाई के पश्चात् जस्टिस माननीय आदर्श कुमार गोयल तथा जस्टिस माननीय डॉ एस एस गर्ब्याल  ने अपना आदेश सुरक्षित रखा |

प्रतिबन्ध कोरोना महामारी समाप्त होने तक जारी रहे

उपभोक्ता मंच की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रभात यादव ने बताया कि फटाखों पर प्रतिबन्ध कोविड 19 के समाप्त होते तक जारी रहना चाहिए  एवं प्रदूषकों द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेश होना चाहिए जिससे प्रदुषण समाप्त होने में मदद मिले |

 NGT के आदेश नहीं मानने के टिप्पणियों पर न्यायाधीशों ने संज्ञान लिया

सुनवाई के दोरान NGT के न्यायाधीशों ने यह बात कही कि मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदार  राजनेताओं ने फटाखे फोड़ने सम्बन्धी खुलेआम वक्तव्य दिए थे जो कि न्याय संगत नहीं है इस तरीके के वक्तव्यों में जैसे खूब फटाखे फोड़कर त्यौहार मनाएं जैसे शब्द तर्कसंगत नहीं हो सकते, हालाकि न्यायाधीशों ने यह टिपण्णी करते हुए किसी मंत्री का नाम नहीं लिया |

भारत के सभी शहरों के ए क्यू आय प्रस्तुत करें

सुनवाई में NGT ने अधिवक्ता राज पंजवानी को निर्देश दिया कि जो 138 शहरों के ए क्यू आय प्रस्तुत हुए उसकी जगह भारत के सभी ए क्यू आय प्रस्तुत करें |

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