इंदौर के स्कूल संचालक व होटल मालिक पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज.….
जबलपुर महिला थाने में दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने इदौर के सिद्धांत होटल के मालिक व गौरव वैभव हायर सेकंडरी स्कूल के संचालकों के विरुद्ध जबलपुर में महिला उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कायम किया गया है। जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी श्रेया का विवाह इंदौर की कमला नेहरू कालोनी मरहीमाता चौराहा निवासी वैभव दीक्षित के साथ 15 जनवरी 2020 को हुआ था। दीक्षित परिवार आए दिन श्रेया के साथ मारपीट और गाली-गलौज कर दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, श्रेया को फिनायल पिलाने का भी आरोप है । इसके साथ ही पीड़ित के अनुसार दीक्षित परिवार श्रेया से मायके से दस लाख रुपये, लग्जरी कार दिलाने की मांग करता रहा । जबकि सूत्रों के अनुसार शादी में भी वर पक्ष ने लम्बी रकम और लग्जरी समान लिया था। शादी के बाद जब श्रेया के पिता द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो दीक्षित परिवार ने श्रेया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और अंततः दीक्षित परिवार ने श्रेया को उसके मायके छोड़ धमकाते हुए कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक आना नहीं ।
◆ गौरतलब बात यह है कि मामला हाई प्रोफाइल से जुड़ा होने के कारण दुःखद पहलू ये रहा कि श्रेया और उनके व्यथित पिता को लंबे समय भटकाया गया । लिहाजा पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री, से लेकर भोपाल और जबलपुर में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी , परन्तु मदद नहीं मिली , लिहाजा पीड़ित के पिता ने एक शिकायत न्यायालय को भी भेजी जहां से सम्बंधित थाने को जांच एवम संज्ञान में लेने का आदेश हुआ इसके बाद भी कई बार भटकने के बाद जब अधिवक्ताओं ने दखल दिया तो पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा ।
◆महिला सुरक्षा को लेकर चलाये गए सरकारी अभियान निचले स्तर पर कितने फलीभूत हैं ये न्याय की आस में भटकते पीड़िता और उसके पिता जानते है …क्योंकि आसान नहीं है रसूखदारों के खिलाफ करवाई की प्रक्रिया ।
बहरहाल जो भी हो शिकायत में जांच के बाद वैभव, गौरव, राजेंद्र उर्फ छबू दीक्षित, सुनीता, सविता और निशी व विनीशा के विरुद्ध महिला उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।