जबलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रत्येक शनिवार आयोजित होने वाली लोकोपयोगी सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में शारदा चौक निवासी आवेदकगण श्रीमती अवनी दीक्षित एवं श्री सुनील दीक्षित द्वारा नगर पालिका निगम जबलपुर के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए मामलें में उक्त लोक अदालत द्वारा आदेष पारित कर नगर पालिका निगम जबलपुर को आवेदकगण के आवास के समक्ष स्थित खुले नाले की यथाषीघ्र सफाई करने संबंधी निर्देष दिए गए और साथ ही यह आदेष भी दिया गया कि यदि आवेदकगण उक्त खुले नाले को अपने व्यय पर पत्थर/चीप रखकर ढकना चाहते है तो वे ऐसा कर सकते है जिसमे नगर पालिका निगम को कोई आपत्ति नहीं होगी। उक्त लोकोपयोगी सेवाओं के आयोजित होने वाली स्थाई लोक अदालत की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष सिंह ठाकुर द्वारा की गई, जिसके सदस्य श्री रत्नेष कुरेरिया जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा श्री गोपाल गुप्ता कार्यपालन अभियंता जबलपुर है, जिन्होने उक्त आदेष के संबंध में सहमति व्यक्त की। यह भी उल्लेखनीय है, कि उक्त मामले में दोनों पक्षों के मध्य सुलह कार्यवाही करवाई गई, जिसमें आवेदक सुनील दीक्षित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए।
गौरतलब है, कि उक्त लोकोपयोगी सेवाओं के लिए आयोजित होने वाली स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रत्येक शनिवार आयोजित की जाती है, जिसमें लोकोपयोगी सेवाओं के मामलों में प्रस्तुत होने वाले षिकायतों का निराकरण किया जाता है। इन लोकोपयोगी सेवाओं में वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के आवागमन संबंधी सेवाओं, डाकतार या टेलीफोन संबंधी सेवाओं, विद्युत व प्रकाष संबंधी सेवाओं, सार्वजनिक मलवहन व स्वच्छता प्रणाली संबंधी सेवाओं, अस्पताल से संबंधित सेवाओं तथा बीमा संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।