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इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को हत्या का दोषी करार दिया गया ..इंस्पेक्टर की हत्या का था आरोप .

बाटला हॉउस हत्याकांड

नईदिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिये आरिज खान को दोषीमाना है .

न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई. आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था.

खान, कथित तौर पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था . अदालत ने कहा कि सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों  से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है.

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी

इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है.

आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था.

 

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