11 सितम्बर को जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत…
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कि पहल
न्यूज़ इन्वेस्टीगेशन
जबलपुर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर श्री नवीन कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय एवं तहसील न्यायालय सिहोरा / पाटन में दिनांक 11/ सितम्बर 2021, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश श्री गुलाबचंद मिश्रा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष सिंह ठाकुर ने प्रदान की इस नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 72 खण्डपीठों का गठन करने के पश्चात इन खंडपीठ में सिविल, आपराधिक चैक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर पारिवारिक विवाद, मोटरदुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय भूमि अधिग्रहण बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण एवं वैवाहिक प्रकृति के कुल 10694 प्रकरणों को रेफर किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जल कर के प्रकरणों में शासन के निर्देशानुसार विशेष छूट का लाभ भी दिया जायेगा ।
न्यायाधीश दृय द्वारा बताया गया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को हो रही परेशानी से बचाने हेतु एवं अदालतों में मामलों के बढ़ते न्यायिक भार को कम करने हेतु किया गया है इस लोक अदालत में न्यायाधीश स्वयं बैठकर इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए निराकरण करवाएंगे श्री मिश्रा के अनुसार बीमा कंपनियों व अन्य संस्थानों में संपर्क कर उनसे अधिक से अधिक छूट देने की बात की गई है इसके अतिरिक्त लोक अदालत का एक फायदा यह भी है की यदि फैसला लोक अदालत के माध्यम से होता है तो पक्ष कार द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस उसे वापस मिल जाती है, इसके साथ ही समय व् धन दोनों की बचत होती है| लोक अदालत के फैसले या जो अवार्ड होते हैं इनकी कहीं अपील नहीं होती | लोगों से अपील है कि ऐसे मामले जो निराकृत हो सकते हैं लोक अदालत में लेन का प्रयास करें , और लोगों को जागरूक करें | इस लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु नगर निगम से संपर्क कर उनके द्वारा चलने वाली डोर टू डोर वेस्टेज कलेक्शन करने वाली गाड़ियों मैं लगे स्पीकर के माध्यम से व स्थानीय स्तर पर अन्य माध्यमों से संपर्क किया गया है, एवं प्रयास किया गया है कि इस व्यापक प्रचार प्रसार का लाभ लोगों को मिल सके |