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Delhi Riot: अकबरी बेगम हत्याकांड में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, घर में आग लगाई थी

नई दिल्ली:दिल्ली हिंसा में 85 वर्ष की अकबरी बेगम हत्याकांड में दिल्ली पुलिस आज 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है. दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में ये चार्जशीट क्राइम ब्रांच पेश कर रही है. दिल्ली के भजनपुरा में 25 फरवरी को अकबरी बेगम की घर में लाश मिली थी. पुलिस ने इस मामले में अरुण कुमार, वरुण कुमार, विशाल सिंह, रवि कुमार, प्रकाश चंद और सूरज को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली दंगा के दौरान उपद्रवियों ने अकबरी बेगम के घर में आग लगा दी थी. इस दौरान परिवार के बाकी लोग घर के छत पर चले गए थे और अपनी जान बचा ली थी. ज्यादा उम्र होने के चलते अकबरी बेगम सीढ़ी के सहारे छत पर नहीं जा सकीं और घर में आग लगने से उनकी मौत हो गई थी.

अकबरी बेगम का शव घर के दूसरे फ्लोर में मिला था. घर में आग लगने पर फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम घटनास्खल पर पहुंची थी और आग में फंसे परिवार के बाकी लोगों को रेस्क्यू किया था. पुलिस टीम को अकबरी बेगम की लाश बेड पर मिली थी. भजनपुरा थाने में अकबरी बेगम के बेटे ने मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में ये मामला क्राइम ब्रांच की एसआईटी को दे दिया गया था.

क्राइम ब्रांच की ये जांच

क्राइम ब्रांच ने अकबरी बेगम हत्याकांड की जांच शुरू की. क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर दिल्ली दंगे के वायरल हुए वीडियो की जांच की. इस वीडियो को सबूत के तौर पर लिया गया. जिन मोबाइल से ये वीडियो बनाया गया था उन सभी फोन को और फोन इस्तेमाल कर रहे लोगों को ट्रैक किया गया. जांच टीम ने सभी मोबाइल फोन सीज किए हैं.

ये 6 आरोपी चार्जशीट में शामिल

क्राइम ब्रांच ने जांच के दौरान अकबरी बेगम के घर की आग बुझाने वाले, परिवार के लोगों और रेस्क्यू करने वाले सभी पुलिसकर्मियों का बयान रिकॉर्ड किया. साथ ही चश्मदीदों के बयान भी रिकार्ड किए गए. क्राइम ब्रांच ने टेक्नोलॉजी और सीडीआर के सहारे छह आरोपियों- वरुण कुमार, अरुण कुमार, विशाल सिंह, रवि कुमार, सूरज प्रकाश चंद को गिरफ्तार किया.

इस सभी आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच कड़कड़डुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है. क्राइम ब्रांच के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं.

क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपियों ने अदालत में कई बार जमानत की अर्जी की दाखिल की, लेकिन दिल्ली पुलिस की आपत्ति पर आरोपियों को जमानत नहीं मिली. फिलहाल ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. क्राइम ब्रांच आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 307, 436, 396, 455/2/01/188/34 के तहत चार्जशीट फाइल कर रही है.

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