मप्र हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद और पत्नी के कर्ज वाले दस्तावेजों को सही माना, सुनवाई जारी रखने का आदेश
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न्यूज़🔍इन्वेस्टिगेशन
विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ इलेक्शन पिटिशन में आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने और उनकी पत्नी के नाम पर बैंक से लिए गए कर्ज की जानकारी निर्वाचन आयोग से छिपाई। मसूद ने इन दस्तावेजों को जाली बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जबलपुर हाईकोर्ट भेजते हुए निर्देश दिया था कि याचिका पर संज्ञान लिया जाए।
हाईकोर्ट ने सुनवाई में देरी पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इलेक्शन पिटिशन पर दो माह में सुनवाई पूरी होनी चाहिए। लगातार टलती सुनवाई को अनुचित बताते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आगे से ऐसी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह द्वारा दायर इलेक्शन पिटिशन में जनवरी 2024 से सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने आरिफ मसूद के आवेदन को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 जनवरी निर्धारित की गई है।
Vilok Pathak
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