पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने की रद्द , ट्विशा शर्मा की मौत का मामला
High Court cancels anticipatory bail of former judge Giribala Singh in Twisha Sharma death case

न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन
सौ. – NT BROADCAST
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व न्यायिक अधिकारी गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी है।
जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते समय मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट्स पर पर्याप्त विचार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमॉर्टम चोटों के निशान पाए गए थे। कोर्ट के अनुसार क्वेरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि ये चोटें शव को उतारने या अस्पताल ले जाने के दौरान नहीं लगी थीं।
अदालत ने यह भी माना कि मृतका की गर्भावस्था और उसके बाद हुए गर्भपात को लेकर परिवार में विवाद के आरोप जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से पेश व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयानों में मृतका द्वारा प्रताड़ना और मानसिक तनाव की बात सामने आई थी।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि जमानत आदेश महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर पारित किया गया हो तो उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।




