मध्य प्रदेश – हाईकोर्ट ने खारिज की बुलडोजर कार्रवाई रोकने लगाई जनहित याचिका…
मध्य प्रदेश – Highcourt ने अतिक्रमणकारियों के कब्जों पर चलाये जा रहे बुलडोजर को रोकने के लिए लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने उक्त मामले को लेकर कहा कि याचिकाकर्ता ना तो पीड़ित है और ना उसका इससे सीधा कोई सम्बन्ध है इसलिए याचिकाकर्ता का ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो खुद न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं , ये उनका अधिकार है। कोर्ट में वो अपने अधिकारो की लड़ाई खुद लड़े।
एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने जबलपुर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई। आपको बता दें कि याचिका में याचिकाकर्ता एडवोकेट अमिताभ गुप्ता ने दलील दी थी कि सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इससे आम जनता में भय का माहौल बन रहा है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।
दरअसल दंगाई, गुंडे, बाहुबली या यूँ कहें ऐसे लोग जो समाज की शांति भंग करते हैं उनके द्वारा किये गए अतिक्रमण पर मध्य प्रदेश प्रदेश की शिवराज सरकार बुलडोजर चला रही है। एंटी माफिया अभियान के तहत ये कार्यवाही प्रदेश में जारी है। पिछले दिनों खरगोन में हुए दंगों के बाद इसमें और तेजी आई। इस कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष खड़ा हो गया है और इस कार्रवाई को कानून के विरुद्ध बता रहा है।