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खुद की जमीन सीलिंग में तो दूसरे की जमीन को अपना बता कब्जा करने का आरोप ….

जबलपुर माढ़ोताल भूमि घोटाला शहर का सबसे चर्चित घोटाला रहा है इसकी सुगबुगाहट चहुंओर थी । उसी भूमि से जुड़ी हुई भूमि का खसरा नंबर 152 /2 जो की सीलिंग में है को अपना बता कर उसमें से कुछ जमीन लोगों को बेच दी गयी । इतना ही नहीं खसरा नंबर 152/1 जो कि दूसरों को अलॉट है पर कब्जा कर धमका कर अपनी फेंसिंग करने का आरोप है ।
ये है मामला…
मनमोहन नगर के खसरा नंबर 152/1 का जहां हरीकृष्ण गुप्ता नामक शख्स पर लोगों की जमीन को अपनी बताकर उस पर कब्जा कर फेंसिंग करने का आरोप लगाया है । पीड़ित लोगों ने जब इस बाबत उनसे संपर्क किया उनका कहना है कि यह जमीन उसकी है लोगों ने आनन-फानन में पुलिस सहित प्रशासन आदि को सूचित किया ।

पीड़ित लोगों के अनुसार हरिकृष्ण गुप्ता के द्वारा खसरा नंबर 152/2 जो कि सीलिंग (शासकीय) भूमि दर्ज चला आ रहा है। जो कि माढ़ोताल भूमि घोटाला के नाम से यह केस चर्चाओं में भी रहा है, को अपनी जमीन बताया जा रहा है । इसी खसरा नंबर 152/2 के नाम से हरिकृष्ण गुप्ता ने 5000 वर्गफुट का भूखण्ड अपना बता के उसमें से 1500 वर्गफुट भूखण्ड किसी जैन को विकय कर दिया । इसके बाद देखा जाए तो सत्य ये है कि जिस जगह पर वह अपनी जमीन होने का दावा का रहे है वह भूमि राष्ट्रीय गृह निर्माण सोसायटी के स्वीकृत टी. एन.सी. पी. लेआउट के खसरा नंबर 152/1 का भाग है, जो विभिन्न लोगों को अलॉट है । उन लोगों के द्वारा विधिवत तहसीलदार  अधारताल के आदेश पर आर.आई एवं पटवारी द्वारा सीमाकंन करने के उपरांत बकायदा नक्शा काटकर उन सभी को भूखण्ड चिन्हित करके स्थापित कर कब्जा दिया गया। इस बाबत समस्त प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपि दिनांक 27/07/2021 को उन्हें सौंपी गई ।

लोगों का आरोप है कि हरिकृष्ण गुप्ता के द्वारा बार-बार हम प्लाट धारियों को असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है ।
इसी तरह कोई क्राइम ब्रांच अधिकारि बन के कॉल करते है । जबकि पूर्व में थाना गोहलपुर में सूचना देने पर वहां सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए । जिसकी जांच पुलिस द्वारा कर ली गयी है। इसके साथ ही प्लाटधारियों के द्वारा गुप्तजी को बार-बार यह जानकारी दी जा चुकी है कि यह भूखण्ड राष्ट्रीय गृह निर्माण सोसायटी से खरीद किया हुआ है । लेकिन वह किसी भी बात को मानने या सुनने को तैयार ही नहीं । इसके बाद भूखण्ड धारियों के द्वारा दिनांक 11/01/2022 को एक शिकायत थाना प्रभारी गोहलपुर को लिखित रूप से दी गयी एवं इसके बाद एक शिकायत पुनः दिनांक 04/04/2022
को पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी गोहलपुर को प्रेषित जा चुकी है इसके साथ सी.एम. हेल्प लाइन में भी इसकी शिकायत की गई । पीड़ितों के अनुसार उनकी जमीन का जब शासकीय सीमांकन हो चुका तो फिर ये हरिकृष्ण गुप्ता किस की शह पर उनकी जमीन में कब्जा कर रहे हैं ।

वहीं जब हरिकृष्ण गुप्ता से इस बाबत बात की गई तो उनका कहना है कि मैंने ये जमीन 1986 में क्रय की थी जिसकी उनके पास रजिस्ट्री है…अब सवाल ये उठता है कि जब भूमि सीलिंग में है तो रजिस्ट्री कैसे हुई । बहरहाल पीड़ितों ने प्रकरण की पूर्ण रूप से जांच करने की गुहार शासन प्रशासन से लगाई है ।

 

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